आप अपना व्यापार शुरू करने या उसे आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए वस्तु एवं सेवा कर (GST) Registration कराना बहुत महत्वपूर्ण है। यह इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा करने और व्यापार को अधिक लाभदायक बनाने में भी आपकी सहायता करता है। भारत सरकार ने GST Registration Process को पूरी तरह से Online कर दिया है, जिससे इसे Register करना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है।
यहां बताया गया है कि आप ऑनलाइन जीएसटी नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं:
चरण 1: पात्रता जांच करें
सबसे पहले यह जांच लें कि क्या आपको GST Registration कराने की आवश्यकता है। आप सरकार की वेबसाइट https://www.gst.gov.in/ पर जाकर या किसी कर सलाहकार से सलाह करके ऐसा कर सकते हैं। आम तौर पर, यदि आपका सालाना कारोबार ₹40 लाख (पूर्वोत्तर राज्यों और हिमाचल प्रदेश के लिए ₹20 लाख) से अधिक है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना जरुरी है।
चरण 2: आवश्यक दस्तावेज तैयार करें
जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- पैन कार्ड (आपका और आपके व्यवसाय का, यदि लागू हो)
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- व्यवसाय का पता प्रमाण (बिजली का बिल, संपत्ति कर रसीद आदि)
- व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन प्रमाण (यदि कोई हो) (रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र, भागीदारी डीड आदि)
- हस्ताक्षरित फोटो
चरण 3: जीएसटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें
अब आप भारत सरकार के GST Portal https://www.gst.gov.in/ पर जा सकते हैं और “नया रजिस्ट्रेशन” ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद, आपको अपनी राज्य जानकारी, पैन कार्ड विवरण और मोबाइल नंबर डालना होगा। आपके द्वारा सबमिट करने के बाद, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। कन्फर्म करने के लिए इसे डाले।
चरण 4: जीएसटी REG-01 फॉर्म भरें
अगले चरण में, आपको जीएसटी REG-01 फॉर्म को भरना होगा। यह फॉर्म आपके व्यवसाय के बारे में विस्तृत जानकारी मांगता है, जैसे कि व्यापार का नाम, पता, आपूर्ति का प्रकार, बैंक विवरण आदि। फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
चरण 5: फॉर्म का सत्यापन करें
एक बार जब आप फॉर्म भर लेते हैं और दस्तावेज अपलोड कर देते हैं, तो आपको फॉर्म को डिजिटल हस्ताक्षर या आधार ओटीपी के माध्यम से सत्यापित करना होगा। यदि आपके पास डिजिटल हस्ताक्षर नहीं हैं, तो आप आधार ओटीपी का उपयोग कर सकते हैं।
चरण 6: आवेदन जमा करें
सत्यापन के बाद, आप अपना जीएसटी पंजीकरण आवेदन जमा कर सकते हैं। जमा करने के बाद, आपको एक अस्थायी संदर्भ संख्या (TRN) प्राप्त होगी। सरकार आपके आवेदन की समीक्षा करेगी और आपको सूचित करेगी।
चरण 7: जीएसटी नंबर प्राप्त करें
आपके आवेदन के सफल कन्फर्मेशन के बाद, आपको सरकार द्वारा आपके Email पर एक जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र भेजा जाएगा। इस प्रमाणपत्र में आपका जीएसटी नंबर होगा, जिसका उपयोग आप अपने व्यवसाय के लिए कर सकते हैं।